रायपुर,13 सितम्बर 2026

गणेश चतुर्थी और जैन समाज के पर्युषण पर्व समेत पांच प्रमुख पर्वों को देखते हुए रायपुर नगर निगम ने शहर में मांस-मटन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। निर्धारित तिथियों पर निगम क्षेत्र के पशुवध गृह और मांस-मटन की सभी दुकानें बंद रहेंगी।

नगर निगम के मुताबिक, प्रतिबंध केवल दुकानों तक सीमित नहीं रहेगा। होटल, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों में भी मांस-मटन बेचने या परोसने पर रोक रहेगी।

इन 5 तारीखों पर रहेगा प्रतिबंध

नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अलग-अलग पर्वों के चलते इन तारीखों पर मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी—

  • 14 सितंबर – श्री गणेश चतुर्थी
  • 15 सितंबर – पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस
  • 22 सितंबर – डोल ग्यारस
  • 25 सितंबर – अनंत चतुर्दशी
  • 26 सितंबर – पर्युषण पर्व में संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा

इन सभी दिनों में रायपुर नगर निगम क्षेत्र के पशुवध गृह और मांस-मटन की दुकानें बंद रखी जाएंगी।

होटल और रेस्टोरेंट पर भी रहेगी निगरानी

महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने यह आदेश जारी किया है। जोन स्वास्थ्य अधिकारियों और स्वच्छता निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई है।

नगर निगम की टीमें होटल, रेस्टोरेंट और अन्य ऐसे प्रतिष्ठानों की भी जांच करेंगी, जहां प्रतिबंधित दिनों में मांस-मटन की बिक्री या परोसे जाने की संभावना है।

बिक्री मिली तो सामान होगा जब्त

नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के बावजूद यदि कोई दुकान, होटल या अन्य प्रतिष्ठान मांस-मटन बेचते या परोसते हुए पाया गया, तो मौके पर ही सामान जब्त किया जाएगा।

इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निगम ने सभी संबंधित कारोबारियों से प्रतिबंधित तिथियों पर आदेश का पालन करने की अपील की है।

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