रायपुर,26 अक्टूबर 2026

राजधानी रायपुर में ई-चालान व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने शिकायत निवारण की नई व्यवस्था लागू की है। अब यदि किसी वाहन चालक को लगता है कि उसका ई-चालान गलत तरीके से काटा गया है, तो वह चालान जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायतों की जांच और निराकरण के लिए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (यातायात) को शिकायत निवारण अधिकारी (GRO) नियुक्त किया गया है।

गलत ई-चालान पर मिलेगी शिकायत की सुविधा

यातायात पुलिस के अनुसार, कई बार गलत नंबर प्लेट की पहचान, कैमरे में तकनीकी गड़बड़ी या अन्य त्रुटियों के कारण वाहन चालकों को अनुचित ई-चालान जारी होने की शिकायत रहती है। ऐसी स्थिति में वाहन मालिक निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।

शिकायत मिलने के बाद संबंधित मामले की तकनीकी और जमीनी स्तर पर जांच की जाएगी। यदि जांच में चालान गलत पाया जाता है, तो नियमानुसार उसे निरस्त करने या उसमें संशोधन करने की कार्रवाई की जा सकती है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य वाहन चालकों की समस्याओं का निष्पक्ष समाधान करना और ई-चालान प्रणाली के प्रति लोगों का भरोसा बढ़ाना है।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यातायात करेंगे शिकायतों की सुनवाई

ई-चालान से संबंधित शिकायतों की निगरानी और निराकरण की जिम्मेदारी अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (यातायात) को सौंपी गई है। शिकायत निवारण अधिकारी संबंधित दस्तावेजों और साक्ष्यों की समीक्षा के बाद नियमानुसार निर्णय लेंगे।

वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि शिकायत दर्ज करते समय चालान से संबंधित सही जानकारी और उपलब्ध साक्ष्य जरूर प्रस्तुत करें, ताकि मामले की जांच में आसानी हो सके।

ऑनलाइन ऐसे दर्ज कराएं शिकायत

गलत ई-चालान के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए वाहन चालक केंद्र सरकार के NextGen e-Challan पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।

ऑनलाइन शिकायत करते समय इन बातों का ध्यान रखें:

  • चालान जारी होने की तारीख की जांच करें।
  • निर्धारित 45 दिनों की समयसीमा के भीतर आपत्ति दर्ज कराएं।
  • चालान नंबर और वाहन से संबंधित सही जानकारी भरें।
  • उपलब्ध फोटो, दस्तावेज या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करें।
  • शिकायत दर्ज करने के बाद उपलब्ध संदर्भ संख्या और रिकॉर्ड सुरक्षित रखें।

ऑफलाइन शिकायत कहां करें?

जो वाहन चालक ऑनलाइन शिकायत दर्ज नहीं करना चाहते, वे ऑफलाइन माध्यम से भी अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें कालीबाड़ी चौक स्थित यातायात मुख्यालय में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (यातायात) के कार्यालय में संपर्क करना होगा।

यहां वाहन चालक अपने ई-चालान से संबंधित जानकारी और उपलब्ध साक्ष्यों के साथ शिकायत प्रस्तुत कर सकते हैं।

शिकायत और जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर

रायपुर यातायात पुलिस ने ई-चालान से संबंधित जानकारी, मार्गदर्शन और शिकायत की स्थिति जानने के लिए संपर्क नंबर जारी किए हैं।

  • दूरभाष नंबर: 0771-4247108
  • मोबाइल नंबर: 9479299814

वाहन चालक इन नंबरों पर संपर्क करके ई-चालान से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

शिकायत दर्ज करने से पहले समयसीमा का रखें ध्यान

यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि यदि उन्हें लगता है कि उनका ई-चालान गलत जारी हुआ है, तो वे निर्धारित समयसीमा के भीतर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। शिकायत की जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इस नई व्यवस्था से वाहन चालकों को गलत ई-चालान के मामलों में अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा और शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी।

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