रायपुर,2 सितंबर 2026
सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत आवासीय क्षेत्रों में बिना अनुमति संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ रायपुर नगर पालिक निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में जोन क्रमांक-9 के पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड क्रमांक-9 अंतर्गत VIP एस्टेट में 6 अवैध व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील किया गया।
नगर निगम के अनुसार, संबंधित प्रतिष्ठानों के संचालकों को पहले नियमानुसार नोटिस जारी कर आवासीय क्षेत्र में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद गतिविधियां जारी रहने पर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर संबंधित परिसरों में तालाबंदी और सीलिंग की कार्रवाई की। इस दौरान कार्रवाई का स्थल पंचनामा भी तैयार किया गया।
कलेक्टर और निगम आयुक्त के निर्देश पर कार्रवाई
यह कार्रवाई रायपुर जिला कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के आदेश, नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश और जोन-9 जोन कमिश्नर राकेश शर्मा के मार्गदर्शन में की गई।
अभियान में कार्यपालन अभियंता शरद ध्रुव, सहायक अभियंता सैयद जोहेब, उप अभियंता रविप्रभात साहू समेत जोन-9 के नगर निवेश विभाग की टीम शामिल रही। कार्रवाई के दौरान नगर निगम मुख्यालय की नगर निवेश उड़नदस्ता टीम और रायपुर जिला पुलिस कमिश्नरेट की टीम भी मौके पर मौजूद रही।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि आवासीय क्षेत्रों में बिना अनुमति संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
इन 6 प्रतिष्ठानों पर हुई सीलिंग की कार्रवाई
नगर निगम की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, VIP एस्टेट में इन प्रतिष्ठानों को सीलबंद किया गया—
- प्लॉट नंबर B77-78 – मोमोस ब्रदर कैफे
- प्लॉट नंबर B79 – पिकल बॉल क्लब
- प्लॉट नंबर B120 – श्री महादेव मार्केटिंग
- प्लॉट नंबर C53 – बैकयार्ड कैफे
- प्लॉट नंबर C90 – रेनबो किड्स स्कूल
- प्लॉट नंबर C99 – हर हाईनेस ब्यूटी पार्लर
नगर निगम की इस कार्रवाई के बाद आवासीय इलाकों में संचालित अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों पर शिकंजा कसने के संकेत मिले हैं। निगम ने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले अन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।



