नई दिल्ली,7 सितम्बर 2026

LPG Cylinder Booking Rule को लेकर उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने LPG सिलेंडर की दोबारा बुकिंग के नियम में बदलाव करते हुए बुकिंग के बीच की अवधि घटाकर 25 दिन कर दी है। यह नई व्यवस्था 7 सितंबर 2026 से लागू हो गई है।

अब 45 नहीं, 25 दिन में कर सकेंगे बुकिंग

नए नियम के मुताबिक, उपभोक्ता एक LPG सिलेंडर बुक करने के 25 दिन बाद दोबारा सिलेंडर बुक कर सकेंगे। पहले कुछ उपभोक्ताओं के लिए यह अंतर 45 दिनों तक था। सरकार के इस फैसले से खासतौर पर अधिक LPG खपत वाले परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है।

मंत्री सुरेश गोपी ने दी जानकारी

केंद्रीय पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं पर्यटन मंत्री सुरेश गोपी ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से इस बदलाव की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) को नए बुकिंग नियम को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अब समान नियम

पहले शहरी क्षेत्रों में 25 दिन, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का अंतर निर्धारित था। इस व्यवस्था के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक LPG इस्तेमाल करने वाले परिवारों को अगली बुकिंग के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था।

अब सरकार ने दोनों क्षेत्रों के लिए 25 दिन का समान अंतर तय कर दिया है। यानी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ता 25 दिन पूरे होने के बाद अगला LPG सिलेंडर बुक कर सकेंगे।

गैस उपलब्धता के दबाव के बीच बदला गया था नियम

दरअसल, पिछले दिनों देश में LPG की उपलब्धता को लेकर दबाव की स्थिति बनी थी। मध्य-पूर्व में जारी संघर्ष और होर्मुज क्षेत्र से जुड़े घटनाक्रम के बीच तेल एवं गैस कंपनियों पर दबाव बढ़ा था। इसके चलते LPG रिफिल की दोबारा बुकिंग के बीच का अंतर बढ़ाया गया था।

अब सरकार द्वारा अवधि घटाए जाने से उपभोक्ताओं को समय पर LPG सिलेंडर उपलब्ध कराने और बुकिंग प्रक्रिया को आसान बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

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