रायपुर,8 सितम्बर 2026
छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्कूल शुरू करने और उनकी मान्यता को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 7 सितंबर 2026 को स्कूलों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नए नियम शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होंगे।
नई व्यवस्था के तहत एक ही बिल्डिंग में दो अलग-अलग बोर्ड से संचालित स्कूलों को लेकर सख्ती की गई है। इसके अलावा स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या और कक्षाओं के संचालन को लेकर भी स्पष्ट नियम तय किए गए हैं।
क्लासरूम में 45 से ज्यादा बच्चे नहीं
नई गाइडलाइन के मुताबिक एक क्लासरूम में 45 से अधिक विद्यार्थियों को बैठाने की अनुमति नहीं होगी। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण और कक्षाओं में पर्याप्त जगह सुनिश्चित करना है।
एक बिल्डिंग में दो बोर्ड पर रोक
नए नियमों में एक ही भवन में अलग-अलग शिक्षा बोर्ड से संचालित स्कूलों को लेकर भी प्रावधान किया गया है। स्कूल संचालकों को मान्यता के लिए निर्धारित नियमों और भवन संबंधी शर्तों का पालन करना होगा।
नाम में National-International का इस्तेमाल भी जांच के दायरे में
नई गाइडलाइन में स्कूलों के नाम को लेकर भी प्रावधान किए गए हैं। केवल नाम में National या International शब्द जोड़कर स्कूल को ऐसा स्वरूप देने की अनुमति नहीं होगी, यदि उसके पास इसके अनुरूप निर्धारित मान्यता या सुविधाएं नहीं हैं।
नई व्यवस्था के तहत स्कूल संचालकों को मान्यता, भवन, कक्षाओं और विद्यार्थियों की संख्या से जुड़े निर्धारित मानकों का पालन करना होगा। इन नियमों का उद्देश्य प्रदेश में निजी स्कूलों के संचालन को अधिक व्यवस्थित और मानकों के अनुरूप बनाना है।



