रायपुर, 9 सितंबर 2026

मध्य प्रदेश के सागर जिले में जहरीली शराब के सेवन से हुई मौतों और गंभीर घटनाओं के मद्देनजर छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग पूरी तरह अलर्ट हो गया है। प्रदेश में अवैध मदिरा के निर्माण, तस्करी, भंडारण और बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राज्यभर में विशेष सघन जांच अभियान शुरू किया गया है।

आबकारी आयुक्त पदुम सिंह एल्मा ने सभी मैदानी अधिकारियों को कड़े दिशा-निर्देश जारी करते हुए अवैध और जहरीली शराब के कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। यह निर्णय 9 सितंबर को सचिव वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समीक्षा बैठक के बाद लिया गया।

रेलवे स्टेशन और चेकपोस्ट पर 24 घंटे जांच

अभियान के तहत प्रदेश के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डों और अंतरराज्यीय सीमाओं पर स्थित आबकारी जांच चौकियों में वाहनों की 24 घंटे सघन जांच की जा रही है। इसका उद्देश्य बाहरी राज्यों से आने वाली अवैध शराब की तस्करी को रोकना है।

हर जिले में विशेष जांच दल

प्रत्येक जिले में आबकारी उड़नदस्ते के अलावा विशेष जांच टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें अवैध और जहरीली शराब के निर्माण तथा कारोबार पर निगरानी रखेंगी और संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई करेंगी।

देशी-विदेशी मदिरा दुकानों में नॉन-ड्यूटी पेड (NDP), लीकेज और मिलावटी मदिरा की औचक जांच की जा रही है। इसके साथ ही होटल, ढाबों और अवैध अहातों में दबिश देकर जब्ती की कार्रवाई तेज कर दी गई है।

अवैध शराब बनाने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

वनांचलों, नदी-नालों और अन्य संदिग्ध क्षेत्रों में अवैध कच्ची शराब के आसवन के खिलाफ सर्च अभियान चलाया जा रहा है। विभाग अवैध स्पिरिट के कारोबारियों के साथ-साथ उनके आपूर्ति स्रोतों का भी पता लगाकर कानूनी कार्रवाई करेगा।

आबकारी विभाग को टोल-फ्री नंबर 14405, मनपसंद ऐप, समाचार पत्रों और आम नागरिकों से मिलने वाली शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

नोडल अधिकारी करेंगे रोजाना मॉनिटरिंग

प्रदेशभर में चल रही कार्रवाई की दैनिक निगरानी के लिए राज्य स्तरीय उड़नदस्ता के प्रभारी अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। नोडल अधिकारी प्रत्येक दिन दोपहर 12 बजे तक पूरे प्रदेश की समेकित रिपोर्ट आबकारी आयुक्त को सौंपेंगे।

आबकारी आयुक्त ने अधिकारियों और कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि कर्तव्य में लापरवाही या शिथिलता पाए जाने पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने आम नागरिकों से अवैध शराब के निर्माण, भंडारण या बिक्री की सूचना टोल-फ्री नंबर 14405 या मनपसंद ऐप के माध्यम से देने की अपील की है। साथ ही लोगों से मदिरा का सेवन करने के लिए केवल छत्तीसगढ़ शासन द्वारा निर्धारित मदिरा दुकानों से ही शराब खरीदने की अपील की गई है।

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