रायपुर,5 नवम्बर 2026

राजधानी में सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों पर बिना अनुमति विज्ञापन लगाने वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई की है। निगम की अलग-अलग जोन टीमों ने नियमों का उल्लंघन करने पर दो फर्मों पर कुल 45 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही दोनों प्रतिष्ठानों को भविष्य में बिना अनुमति विज्ञापन नहीं लगाने की चेतावनी दी गई है।

सदर बाजार और मैग्नेटो मॉल के सामने हुई कार्रवाई

नगर निगम की जोन-4 टीम ने सदर बाजार स्थित स्वामी विवेकानंद वार्ड में बिना अनुमति प्रचार-प्रसार करने पर गिरी जेवेर महल पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

वहीं, जोन-9 की टीम ने मैग्नेटो मॉल के सामने मुख्य मार्ग पर अनधिकृत विज्ञापन करने के मामले में अविनाश डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

इस तरह दोनों मामलों में निगम ने कुल 45 हजार रुपए की जुर्माना कार्रवाई की है।

आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर हुई कार्रवाई

नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देश पर दोनों जोन में यह कार्रवाई की गई। जोन-4 में जोन कमिश्नर डॉ. दिव्या चंद्रवंशी के नेतृत्व में कार्रवाई की गई, जबकि जोन-9 में जोन कमिश्नर हितेंद्र यादव की टीम ने कार्रवाई की।

निगम ने दोनों व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में बिना अनुमति विज्ञापन या प्रचार-प्रसार नहीं किया जाए। दोबारा नियमों का उल्लंघन करने पर और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बिना अनुमति विज्ञापन लगाना नियमों के खिलाफ

नगर निगम के नियमों के अनुसार सार्वजनिक और सरकारी संपत्तियों पर बिना अनुमति विज्ञापन लगाना प्रतिबंधित है। छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम और विज्ञापन पंजीयन एवं विनियमन उपविधियों के तहत ऐसे विज्ञापनों को अवैध माना जाता है। नियमों के उल्लंघन पर विज्ञापन हटाने के साथ संबंधित प्रतिष्ठानों और व्यक्तियों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की जा सकती है।

इसके अलावा रायपुर में लागू आउटडोर एडवरटाइजमेंट पॉलिसी-2024 के तहत भी अनधिकृत विज्ञापनों पर कार्रवाई का प्रावधान है। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक संपत्तियों का इस्तेमाल विज्ञापन के लिए करने से पहले नियमानुसार अनुमति लेना अनिवार्य है।

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