सरकारी संपत्ति को विज्ञापन का अड्डा बनाया तो लगेगा जुर्माना: रायपुर निगम ने दो फर्मों से वसूले 45 हजार रुपए
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सरकारी संपत्ति को विज्ञापन का अड्डा बनाया तो लगेगा जुर्माना: रायपुर निगम ने दो फर्मों से वसूले 45 हजार रुपए

November 5, 2026
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रायपुर नगर निगम ने सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों पर बिना अनुमति विज्ञापन लगाने के मामले में दो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की है। सदर बाजार स्थित गिरी जेवेर महल पर 25 हजार और मैग्नेटो मॉल के सामने विज्ञापन करने पर अविनाश डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड पर 20 हजार रुपए का जुर्माना

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