बिलासपुर, 28 अक्टूबर 2026

रेलवे ने आरक्षण काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्रियों के लिए भी ऐच्छिक यात्रा बीमा की सुविधा शुरू कर दी है। अब पात्र यात्री महज 45 पैसे के प्रीमियम पर 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्राप्त कर सकेंगे। पहले यह सुविधा मुख्य रूप से ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को मिलती थी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने इसके लिए आरक्षण काउंटरों पर संशोधित फॉर्म उपलब्ध करा दिए हैं। साथ ही उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से यात्रियों को इसकी जानकारी दी जा रही है।

45 पैसे में 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर

रेलवे की इस पहल से ऑफलाइन टिकट लेने वाले यात्रियों को भी यात्रा के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा का विकल्प मिलेगा। निर्धारित पॉलिसी की शर्तों के अनुसार, यात्रा के दौरान मृत्यु या स्थायी पूर्ण दिव्यांगता की स्थिति में 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिल सकता है। वहीं, स्थायी आंशिक दिव्यांगता के मामले में 7.5 लाख रुपए तक का बीमा प्रावधान है।

रेलवे प्रशासन के मुताबिक, बीमा लेने वाले यात्रियों के मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से पॉलिसी और बीमा संबंधी जानकारी भेजी जाएगी। यह सुविधा पूरी तरह ऐच्छिक है। यात्री अपनी इच्छा के अनुसार बीमा का विकल्प चुन सकते हैं।

आरक्षण फॉर्म में बदलाव, ऐसे मिलेगा लाभ

काउंटर टिकट पर यात्रा बीमा उपलब्ध कराने के लिए रेलवे ने आरक्षण फॉर्म में बदलाव किया है। फॉर्म के सबसे ऊपर यात्रा बीमा से संबंधित जानकारी दी गई है। यदि यात्री बीमा नहीं लेना चाहता है, तो उसे निर्धारित बॉक्स में ‘NO’ लिखना होगा। वहीं, बीमा लेने के इच्छुक यात्रियों को यह बॉक्स खाली छोड़ना होगा।

बीमा का लाभ लेने के लिए यात्रियों को वैध मोबाइल नंबर दर्ज करना और टिकट का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना होगा। इसके अलावा फॉर्म में पूरा पता, पिन कोड और हस्ताक्षर भी दर्ज करना जरूरी है।

टिकट बुक करते समय इन बातों का रखें ध्यान

  1. यात्रा का विवरण: ट्रेन नंबर, ट्रेन का नाम, यात्रा की तारीख, श्रेणी, प्रस्थान और गंतव्य स्टेशन तथा बोर्डिंग स्टेशन की जानकारी भरें।
  2. यात्रियों की जानकारी: सभी यात्रियों के नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखें। राष्ट्रीयता, लिंग, उम्र और सीट की पसंद का विवरण भी दें।
  3. बीमा का विकल्प: बीमा नहीं लेना है तो निर्धारित बॉक्स में ‘NO’ लिखें। बीमा लेना चाहते हैं तो बॉक्स खाली छोड़ें।
  4. मोबाइल नंबर और भुगतान: वैध मोबाइल नंबर दर्ज करें और डिजिटल भुगतान का विकल्प चुनें।
  5. पता और हस्ताक्षर: फॉर्म में पूरा पता और पिन कोड लिखकर हस्ताक्षर करें।

कन्फर्म, RAC और पार्ट-कन्फर्म टिकट पर भी सुविधा

रेलवे के अनुसार, ऐच्छिक यात्रा बीमा की सुविधा पात्र कन्फर्म, RAC और पार्ट-कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को मिलेगी। हालांकि, बिना सीट या बर्थ बुक कराए यात्रा करने वाले पांच साल से कम उम्र के बच्चों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं, 5 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए निर्धारित पात्रता के अनुसार बीमा उपलब्ध रहेगा।

यात्रियों को टिकट बुक कराते समय बीमा संबंधी विकल्प और भुगतान की प्रक्रिया सावधानीपूर्वक पूरी करनी चाहिए। बीमा लेने से पहले पॉलिसी की शर्तों और पात्रता की जानकारी जांचना भी जरूरी है।

आरक्षण काउंटरों पर उपलब्ध कराए गए नए फॉर्म

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शेख समी उर रहमान ने बताया कि रेलवे के सभी आरक्षण काउंटरों पर संशोधित आरक्षण फॉर्म उपलब्ध करा दिए गए हैं। यात्रियों को नई सुविधा की जानकारी देने के लिए काउंटरों और उद्घोषणा प्रणाली सहित अन्य माध्यमों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

रेलवे की इस व्यवस्था से अब आरक्षण काउंटर से टिकट लेने वाले पात्र यात्रियों को भी कम प्रीमियम पर यात्रा बीमा का विकल्प मिलेगा। हालांकि, बीमा पूरी तरह ऐच्छिक है और इसका लाभ संबंधित पॉलिसी की शर्तों के अधीन होगा।

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