रायपुर, 31 अगस्त 2026
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने प्लेसमेंट के माध्यम से मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाली एजेंसी मेसर्स टॉपग्रेड मेनपावर एंड सिक्योरिटी सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, राजनांदगांव के खिलाफ अनुबंध शर्तों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई की है। मंडल ने एजेंसी की 10 लाख रुपये की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी राजसात करते हुए उसे मंडल में कार्यरत एजेंसियों की काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में दर्ज किया है।
वेतन से कटौती और कम भुगतान की शिकायत
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा संयुक्त निविदा के माध्यम से मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए एजेंसी के साथ 1 जुलाई 2023 को अनुबंध किया गया था। इस निविदा की अवधि मार्च 2026 में समाप्त हो चुकी है।
निविदा अवधि समाप्त होने के बाद मंडल मुख्यालय में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारियों ने शिकायत की कि एजेंसी ने पांच माह तक उनके वेतन से सुरक्षा निधि के नाम पर राशि काटी। कर्मचारियों को कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह राशि लौटाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन राशि वापस नहीं की गई।
दस्तावेज और बैंक खातों की जांच में सामने आई अनियमितता
शिकायत मिलने के बाद मंडल ने उपलब्ध दस्तावेजों, बैंक खातों और भुगतान संबंधी अभिलेखों की जांच की। इसमें सामने आया कि एजेंसी ने कर्मचारियों के वेतन से किश्तों में राशि की कटौती की थी।
जांच में यह भी पाया गया कि मंडल से एजेंसी को प्राप्त राशि की तुलना में संबंधित कर्मचारियों को कम वेतन का भुगतान किया गया। इस मामले में मंडल ने एजेंसी को नोटिस जारी किया।
एजेंसी ने अपने जवाब में कर्मचारियों के वेतन से राशि काटे जाने की बात स्वीकार की। शिकायत के बाद एजेंसी द्वारा कुछ राशि कर्मचारियों को वापस किए जाने की जानकारी भी सामने आई।
अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन
जांच और एजेंसी के जवाब के आधार पर मंडल ने माना कि निविदा एवं अनुबंध में निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किया गया। निविदा की शर्त क्रमांक 1.5 के तहत सफल निविदाकार द्वारा संतोषप्रद कार्य नहीं किए जाने की स्थिति में Performance Security जब्त करने का प्रावधान है।
वहीं निविदा की कंडिका 11 (vii) के तहत कर्मचारियों के EPF एवं ESIC अंशदान सहित वेतन भुगतान की निर्धारित प्रक्रिया और वैधानिक प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य था।
श्रम कानूनों का पालन जरूरी
निविदा की शर्तों के अनुसार एजेंसी के लिए EPF Act, ESIC Act, LWF Act और Minimum Wages Act सहित संबंधित श्रम कानूनों का पालन करना अनिवार्य था।
कर्मचारियों के अंशदान की राशि संबंधित EPF और ESIC खातों में जमा कर चालान प्रस्तुत करने के बाद ही निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रतिपूर्ति का प्रावधान था। नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई और एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान भी निविदा में स्पष्ट था।
10 लाख की सिक्योरिटी जब्त, एजेंसी ब्लैकलिस्ट
अनुबंध शर्तों के उल्लंघन को देखते हुए मंडल ने एजेंसी की 10 लाख रुपये की Performance Security राजसात करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही मेसर्स टॉपग्रेड मेनपावर एंड सिक्योरिटी सर्विसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को मंडल में कार्यरत एजेंसियों की काली सूची (Black List) में दर्ज कर दिया गया है।
कर्मचारियों के हितों से समझौता नहीं
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के आयुक्त अवनीश कुमार शरण ने कहा कि प्लेसमेंट कर्मचारियों को उनके वैधानिक एवं अनुबंधानुसार देय पारिश्रमिक और सामाजिक सुरक्षा लाभों से वंचित किए जाने की किसी भी शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि संबंधित प्रकरण में दस्तावेजों, बैंक खातों, भुगतान अभिलेखों और एजेंसी के जवाब का परीक्षण किया गया तथा जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की गई है।
आयुक्त ने कहा कि मंडल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्लेसमेंट के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को वेतन, EPF, ESIC और अन्य वैधानिक लाभ समय पर मिलें। किसी भी कर्मचारी के वेतन से अनुचित या अनधिकृत कटौती पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।



