बिलासपुर,1 सितंबर 2026

छत्तीसगढ़ के एडवोकेट जनरल विवेक शर्मा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया है। हाईकोर्ट की फुल कोर्ट ने मंगलवार को इस संबंध में अपनी मंजूरी दे दी। इसके बाद रजिस्ट्रार जनरल रजनीश श्रीवास्तव के हस्ताक्षर से पदनाम को लेकर अधिसूचना जारी की गई।

अधिसूचना के मुताबिक, विवेक शर्मा का सीनियर एडवोकेट के रूप में पदनाम तत्काल प्रभाव से लागू होगा। हाईकोर्ट की फुल कोर्ट द्वारा लिया गया यह निर्णय न्यायिक और कानूनी क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लेख

जारी अधिसूचना में सुप्रीम कोर्ट के 13 मई 2025 के फैसले और आदेश का भी उल्लेख किया गया है। यह आदेश क्रिमिनल अपील नंबर 865 ऑफ 2025, जितेंदर कल्ला बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) मामले में पारित हुआ था।

इसी आदेश के अनुपालन में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की फुल कोर्ट ने विवेक शर्मा को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित करने का निर्णय लिया। अधिसूचना जारी होने के साथ ही यह पदनाम प्रभावी हो गया है।

विवेक शर्मा वर्तमान में छत्तीसगढ़ के एडवोकेट जनरल के पद पर कार्यरत हैं। सीनियर एडवोकेट के रूप में उनका नामांकन प्रदेश के न्यायिक एवं कानूनी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम माना जा रहा है।

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