अधिक दर पर शराब बिक्री का मामला: आबकारी उप निरीक्षक निलंबित, विक्रेता पर केस दर्ज

रायपुर, 11 जून 2026

राजधानी रायपुर की फाफाडीह विदेशी मदिरा दुकान में निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर शराब बिक्री का मामला सामने आने के बाद आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में संबंधित क्षेत्र के आबकारी उप निरीक्षक कौशल किशोर सोनी को कर्तव्य में लापरवाही और उदासीनता बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वहीं दुकान में कार्यरत विक्रेता के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

जानकारी के अनुसार, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल द्वारा किए गए आकस्मिक निरीक्षण के दौरान फाफाडीह स्थित विदेशी मदिरा दुकान में अनियमितता पाई गई। जांच में सामने आया कि विक्रेता अश्वन कुमार मेरिया ने ऑल सीजन गोल्डन कलेक्शन रिजर्व व्हिस्की के दो पाव, जिनकी निर्धारित कीमत 240 रुपये प्रति पाव थी, उन्हें कुल 480 रुपये के बजाय 500 रुपये में बेचा।

जांच के दौरान यह पुष्टि हुई कि उपभोक्ता से 20 रुपये अधिक वसूले गए, जो निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बिक्री का स्पष्ट मामला है।

मामले को गंभीरता से लेते हुए आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए आबकारी उप निरीक्षक कौशल किशोर सोनी को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय उप आयुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता रायपुर कार्यालय निर्धारित किया गया है।

वहीं, मदिरा दुकान में कार्यरत विक्रेता के विरुद्ध अधिक दर पर मदिरा विक्रय का प्रकरण दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

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