रायपुर,26 अक्टूबर 2026

छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन लेने वाले हितग्राहियों के लिए राहत की खबर है। अब फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने पर भी पात्र हितग्राही राशन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए खाद्य विभाग ने नॉमिनी यानी नामांकित व्यक्ति और ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण जैसी वैकल्पिक व्यवस्थाओं का प्रावधान स्पष्ट किया है।

खाद्य विभाग ने बताया है कि केवल फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने से किसी पात्र हितग्राही को राशन से वंचित नहीं माना जा सकता। खासकर बुजुर्गों और ऐसे लोगों के लिए यह व्यवस्था महत्वपूर्ण है, जिन्हें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ता है।

फिंगरप्रिंट नहीं मिलने पर भी राशन लेने का विकल्प

रायपुर जिले के खाद्य नियंत्रक ने इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत हितग्राहियों की सुविधा के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं पहले से उपलब्ध हैं।

यदि किसी पात्र हितग्राही का फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक मशीन में मैच नहीं होता है, तो नियमानुसार अन्य माध्यमों से राशन प्राप्त करने की सुविधा मिल सकती है। इसके लिए नॉमिनी (नामांकित व्यक्ति) अथवा OTP आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग किया जा सकता है।

बुजुर्गों और जरूरतमंद हितग्राहियों को मिलेगी सुविधा

बढ़ती उम्र के कारण कई बुजुर्गों के फिंगरप्रिंट का मिलान बायोमेट्रिक मशीन से नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें राशन लेने में परेशानी हो सकती है। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस समस्या के समाधान के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान है।

पात्र हितग्राही निर्धारित नियमों के अनुसार नॉमिनी या OTP के माध्यम से राशन प्राप्त कर सकते हैं। इससे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में आने वाली तकनीकी समस्याओं के कारण राशन वितरण में होने वाली परेशानी को दूर करने में मदद मिलेगी।

भ्रामक जानकारी से बचने की अपील

खाद्य नियंत्रक ने कहा कि फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होने के कारण बुजुर्गों और अन्य पात्र हितग्राहियों को राशन नहीं मिलने संबंधी जानकारी भ्रामक और अधूरी है।

विभाग ने आम जनता से अपील की है कि फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने मात्र से यह न मानें कि राशन नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में हितग्राही संबंधित उचित मूल्य की दुकान से वैकल्पिक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

खाद्य विभाग के इस स्पष्टीकरण का उद्देश्य राशन वितरण व्यवस्था को लेकर भ्रम दूर करना और पात्र हितग्राहियों तक सरकारी खाद्यान्न की पहुंच सुनिश्चित करना है।

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