रायपुर, 6 अगस्त 2026

छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने शराब दुकानों में निर्धारित दर से अधिक कीमत (ओवररेटिंग) पर बिक्री और नियंत्रण में लापरवाही के मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। आबकारी आयुक्त ने राज्य स्तरीय उड़नदस्ता की जांच रिपोर्ट के आधार पर दो आबकारी उप निरीक्षकों को निलंबित कर दिया है।

दो आबकारी उप निरीक्षक निलंबित

निलंबित अधिकारियों में बालोद जिले के गुरूर में पदस्थ आबकारी उप निरीक्षक श्री आशाराम शाक्य तथा बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम रोहासी स्थित देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान के प्रभारी श्री पी. माधव राव शामिल हैं। दोनों अधिकारियों पर ओवररेटिंग और नियंत्रण में लापरवाही बरतने के आरोप पाए गए हैं।

ADEO के खिलाफ भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा

एक अन्य मामले में सहायक जिला आबकारी अधिकारी (ADEO) श्रीमती निलोफर जैन, जो देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान अरकार, जिला बालोद की प्रभारी एवं मंडल प्रभारी थीं, उनके शिथिल नियंत्रण, कर्तव्य के प्रति लापरवाही और उदासीनता को गंभीर मानते हुए आबकारी आयुक्त ने उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की है। इसके लिए सचिव, वाणिज्यिक-कर (आबकारी) विभाग को पत्र भेजा गया है।

अनियमितताओं पर सख्त रुख

आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि शराब दुकानों में ओवररेटिंग, नियमों के उल्लंघन और अधिकारियों की लापरवाही को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विभाग ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।

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