छत्तीसगढ़ में कक्षा पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष तय, नई शिक्षा नीति के तहत सरकार का बड़ा फैसला
छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत आगामी शैक्षणिक सत्र से कक्षा पहली में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित कर दी है। यह नियम सभी सरकारी, निजी और अनुदान प्राप्त स्कूलों सहित RTE के तहत होने वाले प्रवेशों पर भी लागू होगा।



