हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: रिटायर्ड कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगा 32 महीने का पेंशन एरियर
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के उस परिपत्र को निरस्त कर दिया है, जिसमें 1 जनवरी 2006 से पहले सेवानिवृत्त पेंशनरों को संशोधित पेंशन का वास्तविक लाभ 1 सितंबर 2008 से देने का प्रावधान था। कोर्ट ने 32 महीने का पेंशन एरियर 120 दिनों के भीतर भुगतान करने का निर्देश



