छत्तीसगढ़ में भूमि उपयोग नियमों में बड़ा बदलाव, आवासीय क्षेत्रों में अस्पताल-स्कूल और औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक आवास को मिलेगी अनुमति
छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमि विकास नियम, 1984 में संशोधन कर नेगेटिव लिस्ट मॉडल अपनाया है। नए प्रावधानों के तहत आवासीय क्षेत्रों में अस्पताल, स्कूल और कार्यालयों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में हॉस्टल, डॉर्मिटरी और श्रमिक आवास को अनुमति दी गई है। शहरी नियोजन सुधारों के लिए राज्य को दो वर्षों में



