प्लॉट खरीदने से पहले सावधान! CGRERA ने बिलासपुर के ‘सौराष्ट्र’ प्रोजेक्ट का पंजीयन किया निरस्त
CGRERA ने विकास अनुज्ञा निरस्त होने के बाद बिलासपुर की ‘सौराष्ट्र’ रियल एस्टेट परियोजना का रेरा पंजीयन रद्द कर दिया है। प्राधिकरण ने खरीदारों और निवेशकों से संपत्ति खरीदने से पहले पंजीयन और विकास अनुमति की वर्तमान स्थिति जांचने की अपील की है।
बिना RERA पंजीयन प्लॉट बेचने पर CGRERA की सख्ती, महागणपति डेव्हलपर्स पर 8 लाख का जुर्माना, परियोजना पंजीयन के निर्देश
बिना RERA पंजीयन प्लॉट बेचने पर CGRERA ने महागणपति डेव्हलपर्स पर 8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। प्राधिकरण ने परियोजना का RERA पंजीयन कराने के निर्देश भी दिए।
CGRERA की बड़ी कार्रवाई, गोदरेज प्रॉपर्टीज पर 10 लाख का जुर्माना; रेरा पंजीयन तक बिक्री पर रोक
CGRERA ने बिना रेरा पंजीयन के परियोजना का प्रचार-प्रसार करने पर गोदरेज प्रॉपर्टीज रेसिडेंशियल प्लॉट्स परियोजना के प्रमोटर पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही रेरा पंजीयन मिलने तक सभी बिक्री और बुकिंग गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है।



