बिलासपुर,25 जुलाई 2026
छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला से जुड़े ओवरटाइम स्कैम मामले में हाईकोर्ट ने चार आरोपियों को नियमित जमानत प्रदान कर दी है। कोर्ट ने संजीव जैन, राजीव द्विवेदी समेत चारों आरोपियों को 10-10 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो सक्षम जमानतदार प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत के समक्ष कई महत्वपूर्ण तर्क रखे। उन्होंने कहा कि संबंधित कंपनी के मैनपावर कॉन्ट्रैक्ट का संचालन सिद्धार्थ सिंघानिया कर रहे थे, लेकिन उन्हें आरोपी बनाने के बजाय गवाह बनाया गया, जबकि कंपनी के निदेशकों को आरोपी बनाया गया।
बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि शराब घोटाले के मूल मामले में संजीव जैन को गवाह बनाया गया था, लेकिन उसी मामले से जुड़े कथित ओवरटाइम स्कैम में उन्हें आरोपी बना दिया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि कंपनी के मैनपावर कॉन्ट्रैक्ट का संचालन पूरी तरह सिद्धार्थ सिंघानिया के हाथ में था।
सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है और 18 मई 2026 को चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। आरोपी EOW के नोटिस पर लगातार उपस्थित होते रहे और जांच में पूरा सहयोग करते रहे। इसके बावजूद एफआईआर दर्ज होने के लगभग 18 महीने बाद, 4 मई 2026 को उनकी गिरफ्तारी की गई।
बचाव पक्ष ने यह भी बताया कि इसी मामले के एक अन्य सह-आरोपी को पहले ही हाईकोर्ट से नियमित जमानत मिल चुकी है। इसलिए समानता के सिद्धांत के आधार पर भी चारों आरोपियों को राहत देने की मांग की गई।
सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर आरोपियों की कथित भूमिका प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट नहीं होती। अदालत ने यह भी माना कि जांच पूरी हो चुकी है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और आरोपी लंबे समय से न्यायिक हिरासत में हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने संजीव जैन, राजीव द्विवेदी समेत चारों आरोपियों को नियमित जमानत प्रदान कर दी।



