रायपुर,3 अगस्त 2026
नगर पालिक निगम रायपुर ने चंगोराभाठा रिंग रोड क्रमांक-1 स्थित सार्वजनिक ओवरब्रिज पर बिना सक्षम अनुमति किए जा रहे प्रचार-प्रसार संबंधी अनधिकृत पेंटिंग कार्य पर तत्काल कार्रवाई की है। शिकायत मिलने के बाद निगम की मॉनिटरिंग टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया।
जांच में पाया गया कि सार्वजनिक संपत्ति पर बिना अनुमति पेंटिंग की जा रही थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए काम तुरंत बंद कराया गया और पेंटिंग में इस्तेमाल की जा रही सामग्री जब्त कर ली गई।
नगर निगम ने संबंधित व्यक्तियों को भविष्य में बिना अनुमति किसी भी सार्वजनिक संपत्ति पर पेंटिंग, पोस्टर या प्रचार-प्रसार नहीं करने के सख्त निर्देश दिए हैं। मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जारी है।
नगर निगम ने नागरिकों और संस्थाओं से अपील की है कि सार्वजनिक संपत्तियों पर किसी भी प्रकार के विज्ञापन, पेंटिंग या प्रचार कार्य से पहले सक्षम प्राधिकारी से विधिवत अनुमति अवश्य प्राप्त करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।



