जगदलपुर, 18 जुलाई 2026।
चेक बाउंस के मामलों में लंबे समय से न्याय का इंतजार कर रहे लोगों को राहत देने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जगदलपुर द्वारा विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया। पराक्रम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा 138 के तहत दर्ज मामलों के त्वरित और आपसी सहमति से निपटारे के लिए यह विशेष पहल की गई है।

विशेष लोक अदालत में कुल 387 चेक बाउंस प्रकरण सुनवाई और समझौते के लिए सूचीबद्ध किए गए हैं। इन मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए 6 विशेष खंडपीठों का गठन किया गया है, जहां दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर आपसी सहमति से विवाद सुलझाने का अवसर दिया जा रहा है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कहना है कि इस लोक अदालत का उद्देश्य किसी एक पक्ष की जीत या हार तय करना नहीं, बल्कि विवादों का सौहार्दपूर्ण और स्थायी समाधान निकालना है। इससे पक्षकारों को वर्षों तक अदालतों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी, समय और धन की बचत होगी तथा न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होगा।

प्राधिकरण ने सभी संबंधित पक्षों से विशेष लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाने और आपसी समझौते के माध्यम से अपने मामलों का शीघ्र निराकरण कराने की अपील की है।

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