बिलासपुर में महिला से दुष्कर्म का आरोप: कारोबारी पर नशीला पदार्थ पिलाकर रेप, अश्लील वीडियो से 8 महीने तक ब्लैकमेल करने का केस दर्ज

बिलासपुर में महिला से दुष्कर्म का आरोप: कारोबारी पर नशीला पदार्थ पिलाकर रेप, अश्लील वीडियो से 8 महीने तक ब्लैकमेल करने का केस दर्ज

बिलासपुर, 11 जुलाई 2026

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक रियल एस्टेट कारोबारी के खिलाफ 37 वर्षीय महिला से कथित तौर पर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाकर लंबे समय तक ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) तक पहुंचने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पीड़िता के अनुसार, उसकी पहचान मुंगेली नाका क्षेत्र के एक रियल एस्टेट कारोबारी से हुई थी। आरोप है कि 8 सितंबर 2024 को कारोबारी ने पुराने केस में मदद का भरोसा देकर उसे एक होटल में बुलाया, जहां कोल्ड ड्रिंक में कथित रूप से नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया। इसके बाद बेहोशी जैसी हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया गया।

महिला का आरोप है कि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर आरोपी ने करीब आठ महीने तक उसका कथित रूप से यौन शोषण किया। विरोध करने पर उसे दुकान खाली कराने, झूठे आपराधिक मामले में फंसाने और जेल भिजवाने की धमकी भी दी गई। पीड़िता का यह भी दावा है कि आरोपी खुद को प्रभावशाली लोगों से जुड़ा बताकर कार्रवाई से बचने की बात करता था।

डर और बदनामी के कारण पीड़िता तत्काल थाने नहीं पहुंच सकी। बाद में उसने डाक के माध्यम से PMO और अन्य अधिकारियों को शिकायत भेजी तथा मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराने की मांग की।

शिकायत के आधार पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस मामले में दुष्कर्म, आपराधिक धमकी, ब्लैकमेल और डिजिटल साक्ष्यों सहित सभी पहलुओं की जांच कर रही है।

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